दमोह: छह वर्ष पहले रजपुरा थाना क्षेत्र के सादपुर गांव के बाजार में की गई हत्या के आरोप में एक महिला सहित दो और लोगों को हत्या का दोशी मानते हुए अपर सत्र न्यायधीश श्रीमती ज्योति राजपूत के न्यायलय ने आरोपी जाहर पिता गुलाब सिंह लोधी , रामसिंग पिता गुलाब सिंह लोधी, गीताबाई पति कमल सिंह लोधी सभी नि. ग्राम सादपुर थाना रजपुरा जिला दमोह (म.प्र.)को आजीवन कारावास एवं पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
By Yusuph Pathan
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