जबलपुर एमपी / न्यायालय चौबीसवें अपर सत्र न्यायाधीश जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी चक्रेश कुमार काछी पटेल को थाना पनागर के अप0 क्रं0 399/19 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक 423/2019 अंतर्गत धारा 302, 201 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1,000 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया।
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि मृतक राजेन्द्र के भाई किशोर ने थाना आकर बताया कि मृतक घटना दिनांक 21.05.2019 को रात्रि करीब 8.30 बजे अपने खेत में टमाटर की रखवाली करने के लिए गया था जिसका लगभग रात्रि 10.00 बजे जय कुमार के मोबाइल पर फोन आया कि खेत में लगे टमाटर आरोपी चक्रेश ने तोडे है जिन्हे लेकर वह अभी आता है परन्तु आधे घंटे तक वह नहीं आया तो फिर खेत जाकर देखने पर राजेन्द्र नहीं मिला, जिसके बताये अनुसार गुम इंसान की सूचना प्रदर्श पी 1 व 2 कायम की जाकर मौके पर तलाश की गई। घटना स्थल पर तलाश किये जाने पर मृतक राजेन्द्र का शव किशन लाल काछी के खेत में पडा हुआ मिला तब घटना स्थल का निरीक्षण पंचनामा प्रदर्श पी 7 बनाया जाकर मौके पर ही मृतक के कपडे, टाॅर्च, मोबाईल, जूता, खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी आरोपी के कपडे, जूते किशनलाल एवं चक्रेश के खेत के मेढ़ में पड़े हुए खून आलुदा मिट्टी एवं गेहूं की नरवाई एवं सादी मिट्टी व नरवाई जप्त की जाकर आरोपी की मोटर साईकिल घटना स्थल से जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया। मृतक की मृत्यु उपरांत मृत्यु जांच पंचनामा व नक्षा पंचनामा बनाया जाकर शव परीक्षण कराया गया। मौके पर देहाती मर्ग व नालसी कायम की गई व मर्ग जांच उपरांत अपराध क्रं. 399/19 अंतर्गत धारा 302, 201 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री कृष्णगोपाल तिवारी द्वारा उक्त मामले में शसक्त पैरवी की गई।
श्री कृष्णगोपाल तिवारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय चौबीसवें अपर सत्र न्यायाधीश जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी चक्रेश कुमार काछी पटेल को थाना पनागर के अप0 क्रं0 399/19 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक 423/2019 अंतर्गत धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 500 रू अर्थदण्ड एवं धारा 201 भादवि में 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 500 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया।












