अतिसंवेदनशील कार्य में पर्यवेक्षक को सौंपी गई जिम्मेदारी के प्रति
उदासीनता बरते जाने के आरोप में जिला शिक्षा अधिकारी ने 4 प्राथमिक शिक्षकों को किया निलंबित
दमोह ।एमपी
जिले में मण्डल द्वारा चल रही हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूल की परीक्षाओं के मद्देनजर प्रसारित निर्देशों की अवहेलना करने, बोर्ड परीक्षा के दौरान परीक्षा कार्य में हस्तक्षेप, व्यवधान उत्पन्न करने, उत्तर पुस्तिका घर ले जाकर प्रशन पत्र हल करने में विद्यार्थी की मदद करने, परीक्षा की गोपनीयता भंग कर, शिक्षकीय गरिमा के प्रतिकूल आचरण कर पदीय दायित्वों, कर्त्तव्यों का निर्वहन न करने तथा परीक्षा जैसे अतिसंवेदनशील कार्य में पर्यवेक्षक को सौंपी गई जिम्मेदारी के प्रति उदासीनता, लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता करने मान्यता प्राप्त अधिनियम 1937 धारा 3/4, परीक्षा अधिनियम 1982 एवं धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में दोषी पाये जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी एसके नेमा ने 4 प्राथमिक शिक्षकों को सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंऋण तथा अपील) नियम में निहित प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
यह हुए निलंबित
शासकीय प्राथमिक शाला धनेटा संकुल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंग्रामपुर के प्राथमिक शिक्षक राजकुमार यादव, शासकीय प्राथमिक शाला आमघाट संकुल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंग्रामपुर की प्राथमिक शिक्षक अंजना राय, शासकीय प्राथमिक शाला कलूमर संकुल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंग्रामपुर की प्राथमिक शिक्षक आभा पाठक तथा शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला कुसमीमानगढ़ संकुल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंग्रामपुर के प्राथमिक शिक्षक राजेश कुमार दुबे को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में संबंधित का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्डा शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड तेन्दूखेड़ा जिला दमोह नियत किया गया है तथा संबंधित को शासन नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।












