स्व देवेंद्र चौरसिया
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    स्व देवेंद्र चौरसिया

हटा, दमोह।माननीय हटा न्यायालय ने बहुचर्चित देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया है।

बतादे की वर्ष 2019 में कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। उक्त आरोपियों में पथरिया पूर्व विधायक राम बाई के पति देवर वर्तमान हटा जनपद पंचायत अध्यक्ष इंद्रपाल पटेल सहित अन्य लोगों पर एफ आई आर दर्ज हुई थी।
सभी आरोपियो को आईपीसीकी धारा 302/149 में आजीवन कारावास के साथ 10 हज़ार रुपये अर्थदंड की सजा,धारा 323/149 आई पी सी में एक एक साल का कारावास एवं पांच पांच सौ रुपये जुर्माना एवं धारा148 में तीन तीन वर्ष का कारावास एवं एक एक हज़ार रुपये अर्थ दंड की सजा से दंडित किया गया है सभी सजाएं एक साथ भुगताये जाने का आदेश दिया गया है
इनको हुई सजा: चंदू, गोविन्द, श्रीराम, अमज़द, लोकेश, गोलू, इंद्रपाल, अनीश, आनीश, सोहिल, शाहरुख़, सोहिल पठान, मोनू,आकाश सिंह, संदीप तोमर, सुकेंद्र, बलवीर, विक्रम, राजा डॉन, खूबचंद, फुकलू, शैलू,किशन,मजहर को दोषी ठहराया गया।

By Yusuph Pathan

एमपी प्लस न्यूज में आपका स्वागत है में हूं यूसुफ पठान बीते 15 वर्षों से पत्रकारिता के माध्यम से जनहित के मुद्दों को उठा रहा हूं , आगे भी जंग जारी है हमें सपोर्ट करें -धन्यवाद

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