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जबलपुर (एमपी) एक मामले में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी रामसिंह उर्फ मानसिंह को थाना पनागर के अप0 क्रं0 272/2016 एवं न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 2582/2016 अंतर्गत धारा 456, 354 भादस के तहत 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 2,000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।
घटना इस प्रकार है कि अभियोक्त्री अपने पति के साथ सास-ससुर से अलग रहती है। उसका पति पनागर गया हुआ था, वह घर पर अकेले थी। रात्रि करीब 10.00 बजे खाना खाकर दरवाजे लगाकर सो गई थी। कमरे की लाईट जल रही थी, रात्रि करीब 12.30 बजे बुरी नियत से किसी ने उसका हाथ पकडा तो उसकी नीद खुल गई उसने देखा कि गांव का रामसिंह गौड था। वह चिल्लाई तो सास-ससुर व मोहल्ले के लोग आ गये। उसके ससुर ने रामसिंह गौड़ को पकडा तो वह हाथ छुड़ाकर भाग गया। रामसिंह गौड़ दरवाजे की साकल ढीली होने से हाथ डालकर कमरे के भीतर की साकल खोलकर कमरे में घुसकर बुरी नियत से उसका हाथ पकड लिया, फिर वह अपने ससुर रतन वर्मन, सोनू वर्मन के साथ रिपोर्ट करने आई। अभियोक्त्री की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना पनागर, जिला जबलपुर द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्रं. 272/2016 अंतर्गत धारा 456, 354 भादस का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री रानी जैन द्वारा उक्त मामले में शसक्त पैरवी की गई।
सुश्री रानी जैन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी रामसिंह उर्फ मानसिंह को थाना पनागर के अप0 क्रं0 272/2016 एवं न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 2582/2016 अंतर्गत धारा 456 भादस में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,000 रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 354 भादस के तहत 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।

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By Yusuph Pathan

एमपी प्लस न्यूज में आपका स्वागत है में हूं यूसुफ पठान बीते 15 वर्षों से पत्रकारिता के माध्यम से जनहित के मुद्दों को उठा रहा हूं , आगे भी जंग जारी है हमें सपोर्ट करें -धन्यवाद

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