जबलपुर: एक मामले में न्यायालय माननीय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी राहुल विश्वकर्मा को थाना गढ़ा के अप0 क्रं. 361/2019 व विशेष प्रकरण क्रमांक 158/2019 अंतर्गत धारा 302, 341 भादवि के तहत आजीवन कारावास एवं 1200 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।
घटना दिनांक 28.05.2019 को अनुसूचित जाति के फरियादी सुखदेव चौधरी ने थाना गढ़ा में उपस्थित होकर आरोपी राहुल विश्वकर्मा के विरूद्ध रिपोर्ट लेख कराई की रात्रि करीब 3.00 बजे उसके बेटे आकाश चौधरी के दोस्त प्रदीप झारिया एवं राहुल पटेल ने उसके घर आकर बताया कि आकाश मेडिकल काॅलेज में भर्ती है। सूचना पर जब फरियादी अस्पताल पहुचा तो उसने देखा कि आकाश की गर्दन एवं शरीर पर चाकू से पहुचाई गई गंभीर चोटे थी और खून निकल रहा था पूछने पर आकाश ने बताया कि घटना दिनांक को वह अपने दोस्त सुनील बैरागी के साथ पेट्रोल भराने बीटी चैराहा के पास पेट्रोल पम्प जा रहा था तभी राहुल विश्वकर्मा ने नारायण नगर गुलउआ चौक दुर्गा मंदिर के पास उसे रोका और पुराने विवाद को लेकर मा-बहन की अश्लील गालियां दी और धारदार हथियार चाकू से प्राणघातक हमला कर भाग गया। तब उसके साथी सुनील बैरागी व अन्य दोस्त उसे ईलाज के लिए मेडिकल अस्पताल लाकर भर्ती कराये जहां दूसरे दिन ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी राहुल विश्वकर्मा के विरूद्ध अपराध क्रं. 361/19 धारा 341, 294, 302 भादवि एवं धारा 3(2)(5ए), 3(1)(ध), 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई थी। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में प्रारम्भिक स्तर पर विशेष लोक अभियोजक एससी/एसटी श्रीमती कृश्णा प्रजापति एवं जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती अरूणप्रभा भारद्वाज एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री नविता पिल्लै द्वारा उक्त मामले में पैरवी की गई।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से लिखित तर्क प्रस्तुत किया गया। न्यायालय माननीय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी राहुल विश्वकर्मा को थाना गढ़ा के अप0 क्रं. 361/2019 व विशेष प्रकरण क्रमांक 158/2019 अंतर्गत धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 341 भादवि में 200 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।












