दमोह : दमोह देहात थाना क्षेत्र के ग्राम खजरी ढिगसर रोड पर चरित्र संदेह को लेकर पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर निर्मम हत्या करने वाले आरोपित पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
घटना 23/12/2020 की शाम की है मृतिका सुनीता रजक की उसके पति शैलेन्द्र रजक द्वारा हत्या कर दी गई थी, मामले में तत्कालीन दमोह देहात थाना प्रभारी उपनिरीक्षक श्याम बेन ने एफ़ एस एल और विशेषज्ञ डॉग स्क्वायड दल के साथ घटनास्थल मुआयना कर प्रकरण 1204/20 दर्ज कर विवेचना शुरू करते हुए
साक्ष्य इकट्ठा कर आरोपी को न्यायालय पेश किया था,माननीय न्यायालय में चालान पेश किया गया था,प्रकरण की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने दिनांक 28/01/23 को फैसला सुनाते हुए आरोपी शैलेन्द्र रजक को आजीवन कारावास व 1000 रुपए जुर्माना अर्थदंड के व्यतिक्रम में 02माह का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
उत्तराखंड की पैरवी ए जी पी सूरज ताम्रकार द्वारा की गई एवम सम्पूर्ण विवेचना उपनिरीक्षक श्याम बेन द्वारा की गई थी।












