डी पी सी के बाद क्यों नही दिया गया उच्च पद का प्रभार
पन्ना:मप्र के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष एस. पी. राय के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मप्र शासन वन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1/एक/3/0003/2023/1-10भोपाल दिनाँक 8/8/2023 से वन विभाग में उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के कार्यवाहक पद का प्रभार दिलाये जाने हेतु आदेश प्रसारित किए गए थे।आदेश प्रसारित हुए लगभग छः माह पूर्ण होने के पश्चात भी डिप्टी रेंजरों को उच्चतर पद के प्रभार हेतु आदेश प्रसारित नही किए गए यहां तक कि प्रभार हेतु डी पी सी भी बुलाई गई फिर भी पदोन्नति आदेश जारी नही किये जा रहे हैं वही दूसरी तरफ विभाग द्वारा अन्य वनकर्मियों के उच्चतर पद के प्रभार के आदेश प्रसारित कर दिए गए है वही मप्र कर्मचारी कांग्रेस संगठन द्वारा डिप्टी रेंजरों की पदोन्नति को लेकर विभाग से पत्राचार भी किया गया परन्तु कोई निष्कर्ष न निकलने पर संगठन द्वारा डिप्टी रेंजरों को पदोन्नति के अवसरों और उच्च पद पर सेवा करने एवं उच्च कर्तव्यों का निर्वहन करने के अवसर से वंचित किये जाने को लेकर मप्र उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर की गई। याचिका की सुनवाई के दौरान माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा सरकार एवं विभाग से डी पी सी होने के बाद भी पदोन्नति न होने के कारण को लेकर 03 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने के निर्देश जारी करते हुए सुनवाई हेतु अगली तिथि 8 अप्रैल नियत की गई।












