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चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपीगण को आजीवन कठोर कारावास एवं 500-500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया

जबलपुर: एक  मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय(विद्युत अधिनियम, 2003) जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपीगण खुब्बीलाल रजक, गणेश रजक, केशु उर्फ केशव रजक, परमलाल रजक, टीकाराम रजक व दिलीप रजक, को थाना शहपुरा के अपराध क्रं. 362/2016 एवं न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 202/2017 अंतर्गत धारा 302/149, 307/149 भादस व 25(1-ख)ख आयुध अधिनियम के तहत सभी आरोपीगण को आजीवन सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।
घटना इस प्रकार है कि फरियादी/सूचनाकर्ता महेन्द्र रजक के द्वारा थाना शहपुरा में उपस्थित होकर मौखिक सूचना दिया कि दिनांक 06.12.016 को समय करीब 6.30 बजे वह दिलीप रजक एवं रामू रजक के साथ अपने घर जा रहा था तभी सिटी स्टार अस्पताल भिटौनी के पास अभियुक्त खुब्बीलाल रजक अपने बेटे गणेश रजक, टीकाराम रजक, परमलाल रजक के साथ आकर लडाई-झगडा करने लगा। परमलाल ने मृतक दिलीप रजक को हथियार से पेट में मारा तथा टीकाराम रजक ने आहत रामू रजक के पेट तथा पीठ में चाकू से मारा इसके बाद अभियुक्त खुब्बीलाल रजक के अन्य लडके अभियुक्त दिलीप रजक व केशु रजक भी वहा आ गये, जिन्होने आहत रामू रजक की पीठ में लाठी से मारा, जिससे रामू जमीन में गिर गया। वह वहां से अपनी जान बचाकर भागकर घटना की सूचना थाना शहपुरा में दिया था उक्त सूचना के आधार पर थाना शहपुरा के अपराध क्रमांक 326/16 अंतर्गत धारा 307/34 भादस की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबध्द कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन द्वारा उक्त मामले में शसक्त पैरवी की गई।
श्री अजय कुमार जैन, जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय(विद्युत अधिनियम 2003) जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपीगण खुब्बीलाल रजक, गणेश रजक, केशु उर्फ केशव रजक, परमलाल रजक, टीकाराम रजक व दिलीप रजक को थाना शहपुरा के अपराध क्रं. 362/2016 एवं न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 202/2017 अंतर्गत आरोपी खुब्बीलाल रजक को धारा 302/149 भादस में आजीवन कारावास व 500 रू अर्थदण्ड, 307/149 भादस में 05 वर्ष का कठोर कारावास व 500 रू अर्थदण्ड व धारा 25(1-ख)ख आयुध अधिनियम में 01 वर्ष का कठोर कारावास व 500 रू अर्थदण्ड एवं आरोपी गणेश रजक को धारा 302/149 भादस में आजीवन कारावास व 500 रू अर्थदण्ड, 307/149 भादस में 05 वर्ष का कठोर कारावास व 500 रू अर्थदण्ड व आरोपी केशु उर्फ केशव रजक को धारा 302/149 भादस में आजीवन कारावास व 500 रू अर्थदण्ड, 307/149 भादस में 05 वर्ष का कठोर कारावास व 500 रू अर्थदण्ड एवं आरोपी परमलाल रजक को धारा 302/149 भादस में आजीवन कारावास व 500 रू अर्थदण्ड, 307/149 भादस में 05 वर्ष का कठोर कारावास व 500 रू अर्थदण्ड व धारा 25(1-ख)ख आयुध अधिनियम में 01 वर्ष का कठोर कारावास व 500 रू अर्थदण्ड एवं आरोपी टीकाराम रजक को धारा 302/149 भादस में आजीवन कारावास व 500 रू अर्थदण्ड, 307/149 भादस में 05 वर्ष का कठोर कारावास व 500 रू अर्थदण्ड व धारा 25(1-ख)ख आयुध अधिनियम में 01 वर्ष का कठोर कारावास व 500 रू अर्थदण्ड एवं दिलीप रजक को धारा 302/149 भादस में आजीवन कारावास व 500 रू अर्थदण्ड, 307/149 भादस में 05 वर्ष का कठोर कारावास व 500 रू अर्थदण्ड से दंडित किया।

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By Yusuph Pathan

एमपी प्लस न्यूज में आपका स्वागत है में हूं यूसुफ पठान बीते 15 वर्षों से पत्रकारिता के माध्यम से जनहित के मुद्दों को उठा रहा हूं , आगे भी जंग जारी है हमें सपोर्ट करें -धन्यवाद

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