नाबालिक को कोचिंग आते-जाते समय परेशान करने व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया गया
जबलपुर/ न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी संजू वर्मन को थाना गढ़ा के अप0 क्रं. 170/2021 व विशेष प्रकरण क्रमांक 12/2022 अंतर्गत धारा 354 भादवि, लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 11(iv) सहपठित धारा 12, धारा 506 भाग-दो व धारा 341 भादवि के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 3000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया।
घटना इस प्रकार है कि दिनांक 25.02.2021 को उत्तरजीवी के द्वारा थाना गढ़ा में इस आशय का लिखित शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया कि उसके घर के पास रहने वाला अभियुक्त दिनांक 13.02.2021 से उसकी इज्जत बिगाडने के नीयत से उसके घर से आते-जाते समय उसका पीछा करता है, उसके मोबाइल नंबर पर मैसेज करता है, मना करने पर भी वह नहीं मानता है। दिनांक 22.02.2021 को शाम 5.30 बजे जब वह उसकी कोचिंग से पैदल घर जा रही थी, तब डाॅ. आर. के. तिवारी के घर के पास प्रेमनगर पोस्ट आफिस के पास अभियुक्त अपनी मोटरसायकिल से आया और उसका रास्ता रोक दिया। अभियुक्त ने उसका दाहिना हाथ पकडकर उससे कहा कि वह उससे बात करना चाहता है, तब उसने पुलिस बुलाने का कहा, तो अभियुक्त ने उसका हाथ झटक कर उसे व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दिया और वहां से भाग गया। उसने डर के कारण उक्त बात किसी को नहीं बताई थी। दिनांक 25.02.2021 को रात करीब 02.00 बजे अभियुक्त ने उसके मोबाइल पर काॅल किया, तब उसकी माता के पूछने पर उसने उसकी माता को सारी बात बता दी और रिपोर्ट करने थाना आ गई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना गढ़ा के अपराध क्रमांक 170/2021, अंतर्गत धारा 341, 354, 354घ व 506 भादवि एवं 7/8 व 11/12 पाॅक्सो एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती मनीशा दुबे द्वारा उक्त मामले में शसक्त पैरवी की गई।
श्रीमती मनीशा दुबे विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा थाना गढ़ा के अप0 क्रं. 170/2021 व विशेष प्रकरण क्रमांक 12/2022 अंतर्गत धारा 354 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड, लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 11(iv) सहपठित धारा 12 में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड, धारा 506 भाग-दो में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड व धारा 341 भादवि में 500 रूपये अर्थदंड से दंडित किया।
भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला – जबलपुर म0प्र0












